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05/09/2026

स्क्रैप रिक्शाओं पर सरकार की सख्ती! 5 अक्टूबर तक कार्रवाई; नियमों के खिलाफ चल रही रिक्शाएं सड़कों से हटेंगी

प्रफुल चव्हाण | ईन इंडिया लाइव

मुंबई, दि. 5: नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर चल रही स्क्रैप रिक्शाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसी रिक्शाओं से किसी भी हालत में यात्रियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। स्क्रैप रिक्शाओं के खिलाफ 5 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें, ऐसे स्पष्ट निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर वाहन परिवहन विभाग को दिए हैं।

स्क्रैप रिक्शाओं पर सरकार की नजर

स्क्रैप घोषित या नियमों के खिलाफ चल रही रिक्शाओं के इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विशेष बैठक की। परिवहन आयुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, रिक्शा-टैक्सी यूनियन के नेता शशांक राव और राज्यभर की विभिन्न रिक्शा संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

मंत्री सरनाईक ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नियमों के खिलाफ और खतरनाक वाहनों से यात्री परिवहन की किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी।”

फर्जी दस्तावेजों पर भी होगी कार्रवाई

स्क्रैप घोषित रिक्शाओं का दोबारा इस्तेमाल, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनका पंजीकरण या नियमों का उल्लंघन कर यात्री परिवहन करने वाली रिक्शाओं की विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित वाहनों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई के साथ आवश्यक कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

5 अक्टूबर तक विशेष अभियान

राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को अपने क्षेत्र में विशेष जांच अभियान प्रभावी रूप से चलाने और 5 अक्टूबर तक स्क्रैप रिक्शाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों का पालन करने की अपील

रिक्शा-टैक्सी चालकों और संगठनों से भी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की गई है। नियमों के खिलाफ चलने वाले वाहनों के कारण पूरे रिक्शा व्यवसाय की छवि खराब न हो, इसलिए केवल अधिकृत और सुरक्षित वाहनों को ही यात्री परिवहन की अनुमति दी जानी चाहिए।

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