शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निलंबित - In India Live

Breaking News

02/01/2019

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निलंबित

वंदना सोनावणे, इन इंडिया लाईव
मुंबई, दि.2: मद्यपान करने वाले वाहक का वाहन चालक अनुमती पत्र (लायसन्स) ,६ महिनो के लिये निलंबित किया जायेगा, ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद के द्वारा आज हुई बैठक मे लिया गया। इस्के अतिरिक्त, जीन वाहनो का बिमा नही है अथवा वैद्य नही है, ऐसे वाहनो को चलाने पर, वाहनो को तुरंत जप्त कर कार्यवाही करने का निर्णय भि इस बैठक के दौरान लिया गया, ऐसी जानकारी, राज्य के परिवहन मंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिवाकर रावते जी ने दि। उनहोने, बताया की, बढते हुए दुर्घटनाओ को नियंत्रित करने की दृष्टी से आज के बैठक मे, व्यापक चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह मे सम्पन्न हुई इस बैठक के दौरान, गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागा के आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगांवकर, सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार आदी के साथ अन्य संबंधीत विविध विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अनेक दुर्घटना, यह वाहनचालको के दारु के नशे मे होने के कारण होते है, ऐसी जानकारी विविध सुत्रो द्वारा प्राप्त हुइ है। अतह ये रोकने हेतू, आरटीओ व यातायात पोलीस द्वारा फिलहाल बडे पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले २ महिनो मे राज्य मे १२ हजार से भि अधिक वाहन चालको पर यह कार्यवाही की गयी। जिनमे, अधिकांश कार्यवाही, यह मद्यधुंद चालको पर की गयी।

अब ऐसे, नशे मे धुंद, वाहन चालको को नियंत्रीत करने के दृष्टी से, उनका वाहन चालक अनुमती पत्र ६ महिनो के लिये निलंबित करने का निर्णय आज की सभा मे लिया गया, ऐसी जनकारी, मंत्री रावते ने दी।

बिमा न होने से अथवा वैधता समाप्त हो जाने से, दुर्भाग्यवश होणे वाले आहण दुर्घटना ग्रस्त व मृतक के परिवारर्जन्य को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नही हो पाती। फिलहाल ऐसे वाहनो पर दंडात्मक काऱ्यवाही मात्र होती है परंतु अब से ऐसे वाहनो को जगह पर ही जप्त की जायेगी। वैद्य बिमा व सुनिशचित दंड भरने के बाद ही वाहन, चालक को सुपूर्द किया जायेगा, ऐसी जनकारी, मंत्री रावते ने दी।
इस्के अतिरिक्त, जीन वाहनो का बिमा, हाल ही मे समाप्त होणे वाला है, उन्हे पत्र द्वारा सूचित करने की यंत्रणा का निर्माण किया जाये, राज्य के बेरोजगार युवाओ व बचतगट आदी को यह काम दिया जाये। इस्के लिये होने वाला खर्च, वाहनधारको से लिया जायेगा। इससे रोजगार निर्माण होने के साथ ही वाहन धारको को भि सुविधा मिलेगी। ऐसी जनकारी, मंत्री रावते ने बैठक मे उपस्थित परिवहन विभाग के अधिकारियो को दि।

ओव्हरलोड मालवाहक वाहनो पे होगा गुन्हा दाखिल।

राज्य के अनेक निजी प्रवासी वाहन (ट्रॅव्हल्स), पार्सल वहन, कुरिअर वहन अथवा मालवहन करते है ऐसे तथ्य सामने आये है। ट्रॅव्हल्स वाहनो को, केवळ यात्री प्रवासी वहन करने की अनुमती दि गयी है। परंतु अनेक ट्रॅव्हल्स गैरकानुनी पद्धती से मालवहन करते है। ऐसे वाहनो पे कार्यवाही की जाये और यात्रींयो से भि निवेदन है की ऐसे वाहनो से यात्रा न करे, ऐसा आवाहन मंत्री रावते जी ने नागरीको से की।
न्यायालय के निर्देशननुसार अतिरिक्त भार वहन करने वाले (ओव्हरलोड) मालवहन वाहनो पर, सिर्फ दंडात्मक कारवाई न करके, इनपे गुनाह भि दाखिल किया जाये, ऐसी सूचना भि इस बैठक के दौरान प्रस्तूत की गयी। ऐसे ओव्हरलोड वाहनो के कारण, दुर्घटना होने के साथ ही रस्तो की भि दुरवस्था होती है ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस्के व्यतिरिक्त, वाहन वेग नियंत्रण करने वाले स्पीड गव्हर्नर तोडने वाले वाहनो पर भि कार्यवाही की जाये ऐसी सूचना मंत्री रावते जी ने दि।

अधिकभार वाहनो के विषय मे प्रबोधन किया जाये – राज्यमंत्री दीपक केसरकर

राज्यमंत्री केसरकर ने गृह विभाग के अधिकारियो को जानकारी देते हुए कहा की बहुधा महामार्ग पे अधिकभार वाले वाहन दायी तरफ से चलते है, जीससे यातायात मे विघ्न निर्माण होता है, व दुर्घटना होती है। ऐसे वाहन चालको को बायी दिशा से वाहन चलाने की जनजागृती विविध सूचना पत्रिका द्वारा दि जाये। नियमो का उलल्लंघन करने वाली पे कार्यवाही की जाये। रास्ते की दायी बाजू ओव्हर टेक करने के लिये खुली रखी जाये, इस्का ध्यान यातायात पोलीस अधिकारी विभाग रखे, ऐसी सूचना राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने दि।

नवम्बर आखीर मे २४६ कोटी रुपये की रस्ता सुरक्षा निधी उपलब्ध हुई है। दुर्घटना रोकने के लिये, विविध उपाय योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिये इस निधी का उपयोग किया जाना है।

पोलीस दल के लिये आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहन, स्पीड कॅमेरे इत्यादी की खरिदारी के लिये, आवश्यक निधी उपलब्ध कराई जाये ऐसे, निर्देश मंत्री रावते जी ने दि।

No comments:

Post a Comment