सर्वोच्च न्यायालय ने उल्हास-वालधुनी नदी के लिए महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा. - In India Live

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13/04/2019

सर्वोच्च न्यायालय ने उल्हास-वालधुनी नदी के लिए महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा.

प्रफुल चव्हाण इन इंडिया लाईव
मुंबई दि,13 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव (पर्यावरण) को 17 जुलाई को अगली सुनवाई तक नदियों को बहाल करने के पिछले सर्वोच्च न्यायालय आदेशों के अनुपालन करने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खण्डपीठ ने द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा गया,

सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण समूह वनशक्ति एन जी ओ द्वारा एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसने याचिकाकर्ताओं को निरीक्षण दल में शामिल होने के लिए भी कहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उल्हास नदी भारत की 351 सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में और महाराष्ट्र की 53 नदियों में से एक है।

28 फरवरी, 2019 से पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट ने नदियों से पानी को अत्यधिक अम्लीय के रूप में दिखाया। जहां कुछ इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, वहीं याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पीने के पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है।

नवंबर 2017 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुधार नही  है, जिसने महाराष्ट्र सरकार को उल्हास और वालधुनी नदियों को बहाल करने के लिए 100 करोड़ जारी करने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य सचिव ने पुनर्स्थापना लागत का भुगतान किया। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और नदियों के बेसिन के आसपास के क्षेत्रों के चार नगर निगम - उल्हासनगर, अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली, और बदलापुर - की बहाली शुरू हुई।

लेकिन, 15 महीने बाद, अभी भी अनुपचारित सीवेज की डंपिंग नदियों में हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण सचिव से कमिश्नरों के साथ पाक्षिक बैठक करने के लिए कहा।

“नगर निगमों ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया है। सीवेज से पीने का पानी लगातार दूषित हो रहा है। हम अगली सुनवाई तक जमीनी हकीकत से सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे, ” वनशक्ति "के निदेशक स्टालिन डी ने कहा।

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